उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाले बुलडोजर मॉडल पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, इस तरह के एक्शन के लिए लेनी होगी परमिशन
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाले बुलडोजर मॉडल पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, इस तरह के एक्शन के लिए लेनी होगी परमिशन
योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर बुलडोजर एक्शन लेने वाले राज्यों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चलवाकर किसी अपराधी का मकान गिराने वाले एक्शन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि उसका यह आदेश सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइनों, जलाशयों पर अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा. यानी सड़क, फुटपाथ या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कोई अतिक्रमण करता है तो राज्य सरकार बुलडोजर एक्शन ले सकती है। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिकाओं के चलते सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि अगली सुनवाई तक किसी भी राज्य में कोई बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए।
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